नई दिल्ली, अगस्त 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची का इलाज करने से इनकार करने वाले दो निजी अस्पतालों को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इलाज करने से इनकार करने की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने जीवन बचाने के लिए मेडिकल संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया । मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामला कानूनी सुरक्षा उपायों और जमीनी स्तर पर उनके लागू होने के बीच एक परेशान करने वाली कमी को उजागर करता है। पीठ ने कहा कि गंभीर अपराधों के पीड़ितों के मामलों को संभालने के लिए अस्पतालों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। शीर्ष अदालत ने इस मामले में ग...