आगरा, अप्रैल 30 -- स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल और सदस्य पदमजा शर्मा व हेमलता गौतम ने एक मामले का निस्तारण करते हुए स्टार हेल्थ एलाईड इंश्योरेंस कंपनी लि. को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर वादी को क्लेम के रूप में मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीन लाख पांच हजार रुपये अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के पांच हजार भी दें। जगनपुर बेला दयालबाग निवासी विजय अग्रवाल ने अधिवक्ता राहुल सेठ के माध्यम से स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया था। बताया था कि उसने 30 दिसंबर 22 को विपक्षी से स्वयं एवं अपनी पत्नी के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया था। पॉलिसी लेते समय विपक्षी ने वादी और उसकी पत्नी को कोई पूर्व बीमारी नहीं होने का रिमार्क अंकित किया था। दो दिसंबर 23 की रात सीने में दर्द होने पर वादी को कमला नगर स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया...