इरादतन हत्या के तीन दोषियों को दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड
मऊ, अप्रैल 9 -- मऊ, संवाददाता। 11 वर्ष पूर्व इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। दोषी अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दस वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।कोपागंज थाना क्षेत्र के कोटवा कोटड़ा गांव में 14 अप्रैल 2014 को आपसी विवाद में गौतम की लाठी-डंडा से पीटकर गैर इरादतन हत्या कर दी गई है। घटना के बाबत कोपागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अम्बेडकर जयंती को लेकर गांव में तैयारी चल रही थी। इसी दौरान कोटवा कोटड़ा गांव निवासी आरोपी अनिल ,अनुज, चन्द्रशेखर, सुबास ने गौतम को गाली देते हुए मार पीट करके घायल कर दिया था। उपचार के दौरान गौतम की मौत हो गई थी। घटना के बाबत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले मे...
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