नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, एक्टर को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ इमरान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इसी याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट अगली सुनवाई तक 'भारत छोड़ो नोटिस' पर रोक लगा दी है। अदालत में क्या हुआ? 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने की। शुरुआत में अदालत को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। बाद में इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने मामले की सुनवाई दोपहर में करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने जवाब देन...