लखनऊ, फरवरी 27 -- UP Government News: यूपी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी तीन माह में देने के निर्देश विभागाध्यक्षों को दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है। नियमावली का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके परिवार पर आई आपदा तात्कालिक आर्थिक संकट से उसे उबारना है। शासन की जानकारी में आया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के आधार पर नहीं दी जा रही है। इस तरह के आने वाले अनेक मामलों में अनावश्यक देरी की जा रही है। इससे उक्त नियमावली की मूल भावना ...