नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, रेलवे ने रेल सर्विस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स 2026 को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें रेलवे सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत या दिव्यांगता होने पर मिलने वाली पेंशन और फैमिली पेंशन के नियमों को स्पष्ट किया गया है। आइए जानते हैं कि इसका फायदा किसे और कब मिलेगा?किसे 100 फीसदी पेंशन? रेलवे पेंशन नियमों के तहत ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदा, आतंकी या उग्रवादी हमले और कुछ युद्ध जैसी परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को कर्मचारी के वेतन का 100 फीसदी तक फैमिली पेंशन मिल सकेगी। वहीं, नियमों के तहत न्यूनतम दिव्यांगता पेंशन और फैमिली पेंशन 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। इनका लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा जो ...