नैनीताल, जनवरी 29 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एवं यूट्यूबर व्योम शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर बुधवार को सुनवाई की। अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने व्योम से जांच में पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले 'अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य' का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए याची की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस आधार पर पुलिस को निर्देश दिए कि व्योम शर्मा को मामले में तत्काल गिरफ्तार न किया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। यह भी पढ़ें- बालिग हैं और धर्म भी एक तो आपत्ति कहां? HC ने प्रेमी जोड़े के प्यार पर लगाई मुहर यह भी पढ़ें- तुर्कमान गेट ...