नई दिल्ली, अगस्त 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले में सात साल जेल की सजा काटने के बावजूद दोषी के आठ साल से अधिक समय तक जेल में रहने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने पाया कि दोषी पर मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई स्थित एक सत्र न्यायालय में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। पीठ ने कहा, ''हम जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से अधिक समय तक जेल में क्यों रहा। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे।'' अधीनस्थ अदालत ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कार...