इटावा औरैया, नवम्बर 27 -- इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने पांच साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति, सास व चचिया ससुर को जलाकर मार देने का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना पांच साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने पति पर तीस हजार, सास व चचिया ससुर पर बीस बीस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़गा। घटना चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी और विवाहिता की मौत आग से जलकर हुई थी।
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