इटावा औरैया, अगस्त 28 -- भरथना कोतवाली क्षेत्र में भय व्याप्त करके लोगों को डरा धमकाकर धन अर्जित करने के मामले में गैंगस्टर में निरुद्ध किये गये बदमाश को कोर्ट ने साढ़े सास साल की सजा सुनाई है। कार्रवाई सात साल पहले की गयी थी। सात फरवरी 2018 को भरथना कोतवाली पुलिस ने खरका की मड़ैया औरैया के रहने वाले योगेश दोहरे के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस की ओर से एडीजीसी मंजू शाक्य ने पैरवी की। विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट में मामले की सुनवाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही माने और दोषी मानते हुये योगेश दोहरे को साढ़े सास साल की सजा सुनाई। डीजीसी शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सजा के साथ ही दोषी को पांच हजार ...