इटावा औरैया, दिसम्बर 9 -- 14 साल की रिश्तेदार लड़की की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक के मौसा को सात साल की सजा दी है। घटना एक साल पहले बलरई थाना क्षेत्र में हुई थी। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नं.दो में हुई। राजाखेड़ा धौलपुर की रहने वाली सत्यवती ने बलरई थाने में अपनी बेटी की अंजली की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 21 अक्टूबर 2024 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी अंजली बलरई क्षेत्र के जाखन में रहने वाले अपने मौसा सत्यभान के घर में रहकर पढ़ती थी। अंजली एक दोस्त से बातचीत कर रही थी इससे नाराज होकर मौसा ने उसकी हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया था। नदी से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नं.दो में हुई। पुलिस ने विवेचना करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशी...
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