शाहजहांपुर, जुलाई 28 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-14 द्वारा सदर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4)(बी) के तहत लोक सेवक के खिलाफ ऐसा आदेश पारित करने से पहले उसके स्पष्टीकरण और पक्ष पर विचार करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण सीजेएम का आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने ब्रजेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल धारा 528 बीएनएसएस के तहत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में 30 जून 2026 को सीजेएम कोर्ट संख्या-14, शाहजहांपुर द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसम...