रांची, मई 20 -- रांची, संवाददाता। इंस्टाग्राम चैट और प्रेम प्रसंग से जुड़े आत्महत्या मामले में आरोपी शिवा पुराण की अग्रित जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश देबाशीष महापात्र की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। मांडर थाना से जुड़े केस में आरोप है कि अभिजीत तिग्गा ने 19 दिसंबर 2025 को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके पिता ने बताया कि बेटे की जेब से मिले सुसाइड नोट में पूर्व प्रेमिका टेरेसा और उसके वर्तमान प्रेमी शिवा का नाम लिखा था। केस डायरी में गवाहों के बयान, मोबाइल सीडीआर और दोनों के लगातार संपर्क में रहने की पुष्टि हुई है। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच लंबित रहने का हवाला देकर अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- प्रेमिका की हत्या मामले में आरोपी को जमानत नहीं

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्...