नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि बीमा कंपनियां 22 सितंबर से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कमीशन और ब्रोकरेज जैसे 'इनपुट' यानी कच्चे माल के लिए चुकाए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर पाएंगी। सीबीआईसी ने 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू होने पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की सूची जारी की है। जीएसटी परिषद ने तीन सितंबर को अपनी बैठक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया। फिलहाल इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। छूट 22 सितंबर से प्रभावी होगी। इस सवाल के जवाब में कि बीमा कंपनियों की कौन सी 'इनपुट' ...