बदायूं, जून 13 -- बदायूं, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए एक वाहन के इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर देने पर मैग्मा एचडीआई जनरल इनश्योरेंस कंपनी को क्लेम के पांच लाख 46 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। फोरम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीमित राशि परिवादी को दी जाए,जिससे वह अपना मरम्मत किया वाहन प्राप्त कर सके। गांव रमजानपुर निवासी मोहम्मद इस्माइल पुत्र इब्राहिम ने अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी के माध्यम से एक परिवाद उपभोक्ता फोरम में दर्ज़ कराया। जिसमें उन्होंने बताया कि उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक पिकअप अप्रैल 2022 में आठ लाख 53 हजार में फाइनेंस करा कर लिया था। जिसमें उसने बीमा की किश्त 30 हजार 219 रुपए जमा की थी। जिसकी अवधि 11 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2023 तक थी। उसका वाहन चार सितंब...