रुद्रपुर, मार्च 8 -- रुद्रपुर, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने वर्ष 2020 में हुए सड़क हादसे के मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एक माह के भीतर 16 लाख पांच हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिदायत अली ने बताया कि दंपति शीला देवी और रामभरोसे निवासी थाना ट्रांजिट कैंप ने सड़क दुर्घटना बीमा से संबंधित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि उनका 21 वर्षीय बेटा आकाश एक इंस्टीट्यूट में नौकरी करता था और परिवार का खर्च उसी के सहारे चलता था। 15 अक्तूबर 2020 को आकाश अपनी बाइक से सिडकुल पंतनगर स्थित एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। इसी दौरान अड़खेड़ा-भगंदर रोड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान 1...