रुद्रपुर, जनवरी 29 -- रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क हादसे में तीन वर्ष की मासूम की मौत मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/तृतीय अपर जिला जज मुकेश चन्द्र आर्य की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को साढ़े नौ लाख के मुआवजे का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि कंपनी को मुआवजे की धनराशि 45 दिन के भीतर देनी होगी। दंपति पिंकी और शेर सिंह निवासी चामुंडा मंदिर वार्ड दो ने बताया कि 15 जनवरी 2023 को वह परिवार के साथ बाइक से फुलसुंगा की तरफ जा रहा था कि तभी ट्रक चालक मित्र पाल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी तीन साल की बेटी तमन्ना की मौत हो गई थी और दंपति घायल हो गए थे। मामले में केस दर्ज हुआ था। दंपति की याचिका की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने ...
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