इंदौर, जुलाई 30 -- मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब छह साल पहले हुए बहुचर्चित शिवसेना नेता और रेस्टोरेंट संचालक रमेश साहू हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को चर्चित हत्याकांड में न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या थाक्या था मामला अभियोजन के अनुसार घटना 2 सितंबर 2020 की है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में देर रात आरोपी लूट की नीयत से पहुंचे थे। उस समय रेस्टोर...