इंदौर, जनवरी 28 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर की पेयजल त्रासदी की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अदालत ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। इंदौर बेंच ने मंगलवार को हुई सुनवाई में कहा कि मामले में एक स्वतंत्र, विश्वसनीय अथॉरिटी की ओर से जांच और तत्काल न्यायिक जांच की जरूरत है। इसके साथ ही अदालत ने अंतरिम रिपोर्ट जमा करने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी। अदालत ने आयोग को कार्यवाही शुरू होने की तारीख से 4 हफ्ते बाद एक अंतरिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने दिन भर सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और देर रात इसे जारी किया। राज्य सरकार ने बेंच के सामने भागीरथपुरा में मौजूदा गैस्ट्रोएंटेराइटिस महामारी से हुई 23 मौतों की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में आ...