नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस संकट से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इस मामले में समुचित कार्रवाई कर रही है‌। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने तत्काल सुनवाई करने का आग्रह करते हुए मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की। पीठ को बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में इंडिगो एयरलाइंस ने अचानक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानियां हुईं। अधिवक्ता ने दावा किया कि देशभर के 95 हवाई अड्डों पर करीब 2500 उड़ानों में देरी हुई या रद्द कर दी गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हम समझते हैं कि लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हैं। हो सकता है कुछ जिन लोगों को तत्काल ...