नीतू, दिसम्बर 17 -- IndiGo flight crisis: इंडिगो फ्लाइट संकट ने देशभर में कोहराम मचा दिया था। उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मुआवजा के लिए जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर अदालत ने जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।चार गुना मुआवजा की याचिका खारिज इस याचिका में केंद्र सरकार व इंडिगो एयरलाइन को उन सभी यात्रियों को पूरे टिकट की कीमत का चार गुना मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनके टिकट नवंबर व दिसंबर में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) लागू होने के बाद रद्द कर दिए गए थे।पहले भी उठ चुका है ये मुद्दा मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्...