रायबरेली, जून 3 -- महराजगंज,संवाददाता। ब्लॉक क्षेत्र के अटरा ग्राम पंचायत में तालाब की भूमि पर बिना किसी कार्य योजना के लगाई गई इंटरलॉकिंग के वित्तीय भुगतान पर रोक लगाई गई थी। पंचायत सचिव ने भी खंड विकास अधिकारी को इस आशय का पत्र दिया था कि बिना किसी कार्य योजना के ग्राम प्रधान ने इंटरलॉकिंग लगवाई है। इसके बाद भी पंचायत सचिव एवं प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से एक फर्म के नाम मजदूरी इंटरलॉकिंग ईंट आदि को लेकर 228500 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जिसे लेकर शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों में आक्रोश है। क्षेत्र के अटरा गांव के रहने वाले अधिवक्ता प्रदीप बाजपेई ने बीते 27 जनवरी को एसडीएम से पूरे झामखेड़ा गांव में ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य योजना व प्रस्ताव के तालाब की सुरक्षित भूमि पर लगाई गई इंटरलाकिंग की शिकायत की थी। मामले में एसडीएम ने राजस्व...