नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी के खिलाफ इंटरनेट पर पोस्ट किए गए अश्लील व यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने मामले में एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करते हुए आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में अन्य राहतों को लेकर इस स्तर पर कोई व्यापक रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान पीठ ने अभिनेत्री के वकील से यह बताने को कहा कि प्रतिवादी किस तरह उनके नाम या व्यक्तित्व का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य से कर रहे हैं। इससे पैसा कमा रहे हैं। पीठ ने कहा कि यदि अभिनेत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि संबंधित तस्वीरें या सामग्री एआई से बनाई गईं। कॉपीराइट उल्लंघन का आ...