नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मई 2023 में एक वाहन की टक्कर में जान गंवाने वाले 37 साल के इंजीनियर की पत्नी और मां को 1.63 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष रुचिका सिंगला मृतक इंजीनियर सौरभ गुप्ता की पत्नी और मां द्वारा दायर मुआवजे की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका के अनुसार, यह दुर्घटना 10 मई 2023 को सुबह लगभग 5:30 बजे एक टोल प्लाजा के पास हुई। सौरभ गुप्ता और उनकी पत्नी अपनी कार से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। याचिका में कहा गया है कि विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य कार ने डबल लेन वाली सड़क पर डिवाइडर को पार कर लिया और उनकी गाड़ी से आमने-सामने की टक्कर हो गई। 18 दिसंबर के एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई थी। ...