जमशेदपुर, मार्च 9 -- इंकैब इंडस्ट्री के मुद्दे पर इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को एनसीएलएटी नई दिल्ली में सुनवाई हुई। जस्टिस अशोक भूषण और बरुण मित्रा की अदालत में सुनवाई में ईपीएफओ ने अपील दायर करने में हुए विलंब के बावजूद इसे सुनवाई करने के लिए स्वीकार करने का आग्रह किया। इसपर आरपी ने जवाब देने के लिए तीन दिनों की मोहलत देने का आग्रह किया। एसआरए (सक्सेसफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकेंट) यानी वेदांता लिमिटेड ने कहा कि उनका पुनरुद्धार योजना स्वीकृत हो चुका है। कंपनी ने इसे क्रियान्वित करने के लिए दिशा- निर्देश मांगा। अदालत ने ईपीएफओ की याचिका स्वीकार करने या नहीं करने के लिए लिखित वजहों को बताने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी। इस मामले में अगली 6 अप्रैल को होगी। बताया जाता है कि एनसीएलटी के फैसले को 30 ...