इंकैब की देनदारी पर ट्रॉपिकल वेंचर्स का दावा एनसीएलएटी ने खारिज किया
जमशेदपुर, सितम्बर 2 -- इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में वेदांता लिमिटेड को राहत मिली है। दिल्ली स्थित नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने ट्रॉपिकल वेंचर्स कंपनी लिमिटेड की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इंकैब के रिजॉल्यूशन प्लान के तहत रकम के बंटवारे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ट्रॉपिकल वेंचर्स ने अपने 295 करोड़ रुपये के दावे पर अंतिम फैसला होने तक रिजॉल्यूशन प्लान के तहत मिलने वाली रकम को ब्याज वाले खाते में रखने की मांग की थी। ट्रॉपिकल वेंचर्स ने यह अर्जी उस समय दाखिल की थी, जब एनसीएलएटी के 30 जून 2026 के फैसले के खिलाफ उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। उसका कहना था कि जब तक उसके 295 करोड़ रुपये के दावे पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक रिजॉल्यूशन प्लान के तहत उपलब्ध रकम का वितरण रोक दिया जाए। यह भी पढ़ें- चंद्र...
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