आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट पेश करे एम्स
नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दोषी स्वयंभू संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य के बारे में एम्स, नई दिल्ली से मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने एम्स को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए सप्ताह का वक्त दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी आसाराम तीन माह पहले ही अयोध्या और काशी घूम कर आए हैं। यह भी पढ़ें- वांगचुक पर HC ने सफदरजंग अस्पताल से मांगी ताजा रिपोर्ट, AIIMS के डॉक्टर भी तलब इस पर जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हम तब तक नियमित जमानत नहीं देंगे जब तक हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएंग...
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