नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी स्वयंभू संत आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। वर्ष 2013 में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी आसाराम ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। एम्स ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था आसाराम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद सजायाफ्ता स्वयंभू संत आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ ने उन्हें चौबीसों घंटे मदद के लिए अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की इजाजत दे दी। साथ ही, स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली आसाराम की अर्जी को लंबित रखा। यह भी पढ़ें- ...