नई दिल्ली, जून 30 -- सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से 2013 के एक दुष्कर्म मामले में आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा। याचिका में आसाराम ने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने जेल अधिकारियों को आसाराम को मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दिया और कहा कि जमानत देने पर तभी विचार होगा, जब उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो। यह भी पढ़ें- आसाराम की याचिका पर राजस्थान से जवाब मांगा पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद ही ...