मेरठ, जनवरी 9 -- लोहियानगर क्षेत्र अंतर्गत जाकिर कॉलोनी निवासी मोहम्मद बाबर ने आवास विकास के संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, क्लर्क दीपांशु बंसल और अन्य सहयोगी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता मोहम्मद असलूब ने बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं सहकारी विकास अधिनियम के तहत विभाग से कोई भी लेनदेन किसी अपंजीकृत फर्म से नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा, क्लर्क दीपांशु बंसल अनुचित लाभ के लिए एक पंजीकृत फॉर्म को नियम विरुद्ध 1357 मीटर का भूखंड देने की तैयारी कर रहे हैं। लेनदेन किया गया है, जबकि अपंजीकृत फर्म के विरुद्ध से कोई भी लेनदेन आवास विकास परिषद में नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा आरटीआई में जवाब दिया गया है। न्य...