आवासीय भूमि पर रेस्टोरेंट संचालित करने पर पट्टा निरस्त
नैनीताल, मई 8 -- नैनीताल। आवासीय उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टे को निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश जारी किया है। जानकारी अनुसार, नंदराम को आवासीय पट्टे के उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिस रोहित कुमार, दिनेश कुमार एवं संतोष कुमार, सभी निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम उक्त भूमि पर रेस्टोरेंट संचालित करने लगे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत है। यह भी पढ़ें- आवासीय पट्टे पर रेस्टोरेंट संचालित करने पर डीएम ने की कार्रवाई मामले को गंभीरत...
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