मेरठ, अप्रैल 7 -- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए शास्त्रीनगर योजना संख्या 7 में आवासीय भवनों में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों, निजी अस्पतालों और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत 44 अवैध निर्माणों को सील करने के आदेश दिए हैं। इन सभी को 24 घंटे में सील किया जाना है। सील होने वाले स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में और अस्पतालों के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने को कहा गया है। सीलिंग की कार्रवाई परिषद और पुलिस प्रशासन करेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। कोर्ट का सख्त आदेश मिलते ही व्यापारियों में खलबली मच गई। शाम को सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों के साथ ही स्कूल मैनेजमेंट और चिकित्सकों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सीलिंग की कार्रवाई का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। उधर आदेश मिलते ही पर...