नई दिल्ली, जनवरी 13 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'आवारा कुत्तों के हमले से होने वाली किसी भी चोट, नुकसान या मौत के लिए नगर निगम/निकाय और कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी डालेंगे।' शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए राज्य सरकारों/ नगर निकायों से पीड़ितों को भारी मुआवजा देने का के लिए कहेंगे क्योंकि उसने (सरकार/ नगर निकाय) पिछले पांच सालों से आवारा कुत्तों /जानवरों से जुड़े कानून/ नियमों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की विशेष पीठ ने कहा कि 'जो लोग आवारा कुत्तों को लेकर परेशान हैं, उन्हें कुत्तों को अपने घर ले जाना चाहिए, न कि खुले में घूमने, काटने और लोगों को डराने के लिए छोड़ देना चाहिए।' पीठ आवारा कुत्...