आलू की बकाया धनराशि ब्याज सहित देने का आदेश
बदायूं, सितम्बर 29 -- शहर की भारतवीर कृषि समिति से आलू खरीदने के बाद बकाया के 14 लाख 62 हजार चार सौ रुपये न देने पर फिरोजाबाद के आलू व्यापारी और कोल्डस्टोरेज स्वामी को बकाया की धनराशि ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया गया है। वर्ष 2018 में आलू की खरीद के बाद प्रतिवादियों ने बकाया धनराशि नहीं दी थी। वर्ष 2020 में वादी ने जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग बदायूं में वाद दायर किया था। इसका फैसला सुनाते हुए विपक्षीगणों को बकाया की धनराशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिया गया है। वादी संजीव यादव अध्यक्ष भारतवीर सहकारी कृषि समिति सिविल लाइंस से फिरोजाबाद के आलू व्यापारी ने आलू खरीदा था। यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में यमुना सिटी के इन फ्लैट खरीदारों को राहत, ब्याज समेत मिलेगी रकम वर्ष 2018 में सहकारी समिति की ओर से 10 किसानों ने 135 बीघा आलू बेचे गए ...
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