रांची, अप्रैल 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चार हफ्ते में गवाहों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की कोर्ट में ईडी ने बताया गया कि रांची के पीएमलए कोर्ट में चार गवाहों के बयान दर्ज कराने की सूचना दी गयी है। जिन गवाहों को पेश किया जाएगा, उनमें मुन्ना कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, संतोष कुमार उर्फ रिंकू, प्रॉपर्टी विक्रेता स्वर्णजीत सिंह और प्रॉपर्टी विक्रेता बिंदेश्वर राम शामिल हैं। मामले में आलमगीर के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस बरामदगी के बाद ही ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया थ...