फरीदाबाद, मार्च 12 -- फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत नेपशु तस्कर समझकर 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी अनिल कौशिक को जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी के वकील ने अदालत से अपने मुवक्किल को जमानत देने की मांग की।उन्होंने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप गलत हैं। वहीं मृतक के वकील ने मुख्य आरोपी की जमानत का विरोध किया। बता दें कि आर्यन मिश्रा की 23 अगस्त 2024 की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी फरीदाबाद से आर्यन मिश्रा की गाड़ी का पीछा करते हुए हाईवे पर पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा के पास पहुंच गए थे। इस दौरान कार पर गोली चला दी गई थी। यह गोली कार में सवार 20 वर्षीय आर्यन मिश्रा को लग गई थी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई थी...
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