मंझौल (बेगूसराय), अगस्त 30 -- पटना उच्च न्यायालय ने बेगूसराय के चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या-143/2018 से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री और अपीलकर्ता मंजू वर्मा को चिकित्सा कारणों के आधार पर आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने यह आदेश 28 अगस्त 2026 को दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई के स्थायी वकील ने अपीलकर्ता के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं किया। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता अधिक उम्र की हैं तथा उन्हें हृदय और रीढ़ की हड्डी की जांच सहित विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है। मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा आर्म्स ऐक्ट के मामले में बेगूसराय मंडल कारा में सात साल की सजा काट रहे हैं।इन शर्तों पर मिली राहत अदालत ने 20,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो स्थ...