बगहा, फरवरी 23 -- बगहा, हमारे संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय में तीन साल की सजा सुनायी गयी है। इस आशय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रामप्रीत दास ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार की कोर्ट ने तीन वर्ष करावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही तीन हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। उन्होने बताया कि मामला नदी थाना कांड संख्या 15/20 का है। जिसमें बुन्नी चौधरी ने नदी थाना में एफआईआर कराया था कि 12 मई 2020 की देर रात वह गुरवलिया से अपने घर लौट रहा था। तभी भगवानपुर रेता में सुरेश चौधरी बाइक से आया और गाली गलौज करने लगा। मना करने पर बंदुक तान दिया। हल्ला करने पर आसपास के लोग दौड़े आये और सुरेश को पकड़ लिया। इसके पास नदी थाने की पुलिस को सूचना दी गयी, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अभियोजन...