मुजफ्फरपुर, मार्च 7 -- पटना/मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एनआईए की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश मधुकर सिंह ने आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी देवरिया थाना के लखनौरी गांव निवासी नक्सली कमांडर रहे अनिल राम उर्फ सुमित को शनिवार को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख 75 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। वह सात वर्ष 11 माह 12 दिन न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में काट चुका है। दूसरे दोषी मोतीपुर थाना क्षेत्र के लखनसेन गांव निवासी कमलेश भगत को आर्म्स एक्ट और अन्य जुर्म में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख 50 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। वह सात वर्ष पांच माह न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में काट चुका है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि अनिल राम और कमलेश भगत 2018 से जेल में बंद है। अभियोजन पक्...
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