खगडि़या, मार्च 26 -- खगड़िया । विधि संवाददाता अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम खगड़िया रितु कुमारी ने स्पीडी ट्रायल के तहत बुधवार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंंड की राशि नहीं देने पर तीन तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी जेल में काटने परेंगे। दोनों सजाएं साथ चलने तथा पूर्व से जेल में बितायी गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। यह सजा जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के इटहरी गांव के शेख कलीम उद्दीन के पुत्र मंजूर आलम और मोरकाही थाना क्षेत्र के माड़र दक्षिण गांव निवासी मो. हारून रशीद के पुत्र मसूद आलम के विरुद्ध मुकर्रर की गई है। सजा के बिंदू पर सरकार पक्ष से अभियोजन पदाधिकारी श्री मति पल्लवी कुमारी एवं बच...