जामताड़ा, अप्रैल 10 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। आपराधिक षड्यंत्र रचने और अवैध हथियार रखने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। मामले में देवघर जिले के मार्गोमुंडा निवासी आजाद अंसारी उर्फ नुनुवा और नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी आसिफ अंसारी को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा थाना कांड संख्या-233/2024 दर्ज है। यह घटना 12 दिसंबर 2024 की बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश मंडल के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जामताड़ा थाना क्...