चित्रकूट, मार्च 31 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी मुन्ना निषाद निवासी भिटारिया मजरा मंडौर थाना मऊ को तीन वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने प्रभावी बहस की।

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