भागलपुर, मार्च 18 -- भागलपुर। आर्म्स एक्ट के कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त रुदल मंडल को कोर्ट ने सजा सुनाई है। मंगलवार को उसे दो साल की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उसे अन्य धारा में भी सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

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