आरा, अप्रैल 7 -- आरा, संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपित अनिल सिंह को तीन वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। मुख्य अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि चांदी थाने के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक अमरदीप कुमार ने सात अगस्त 2024 को जलपुरा मुसहरी से अभियुक्त अनिल सिंह उर्फ डोमन सिंह को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित अनिल सिंह को उक्त सजा सुनाई।

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