चाईबासा, जुलाई 1 -- चाईबासा। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चक्रघरपुर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आनन्दपुर निवासी रिंकु साहू को तीन साल की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 7 जुलाई 2024 को आनंदपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति किसी घटना का अंजाम देने के लिए आ रहा है। सूचना के आधार पर आनंदपुर पुलिस ने वाहन जांच अभियान शुरू की। इसी बीच एक युवक बाइक से आया, लेकिन पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम रिंकु साहू और आनंदपुर का रहने वाला बताया। इसके बाद तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान रिंकु के पास से एक देसी कट्टा और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआइ के काम करने का बात स्वीकार किया।

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