बगहा, फरवरी 13 -- बगहा,। आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में एसडीजेएम की कोर्ट ने दस्यु जयनारायण यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इस आशय की जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार ने बताया कि एसडीजेएम आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि केस विचारण के दौरान ही अभियुक्त सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुका है, इसलिए अब उसे केवल अर्थदंड अदा करना होगा। अदालत ने अपने निर्णय में सजा की अवधि को "मुजरा" करते हुए आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में क्रमश: 5 हजार रुपये और 1 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय के अनुसार, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेखों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। हालांकि, अभियुक्त के पहले से जेल में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए कारावास की अवधि को समायोजित कर दिया गया। मामले की जानकारी देते ...
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