लातेहार, जून 25 -- लातेहार, प्रतिनिधि। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) लातेहार की अदालत ने गुरुवार को छीपादोहार थाना कांड संख्या 09/24 में फैसला सुनाते हुए आर्म्स एक्ट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए, 26 एवं 35 के तहत आरोपी पप्पू कुमार सिंह और सोनल सिंह उर्फ बसंत सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय के इस फैसले को अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। निर्णय के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...