औरंगाबाद, जून 20 -- दाउदनगर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अदालत ने खुदवां थाना कांड संख्या-33/24 में आरोपी अंटू पांडे उर्फ बॉस पांडे को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 26 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने कहा कि अवैध हथियार रखने और उससे जुड़े मामलों में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह भी पढ़ें- गांजा और आर्म्स एक्ट मामले में दो दोषियों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास

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