पटना, फरवरी 4 -- पटना हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धारा 414 के तहत दोषी करार देने के फैसला को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने आपराधिक अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। मामला गोपालगंज जिले के कटेया थाना कांड संख्या 74/2006 से संबंधित था। धमलु पांडेय उर्फ अजय कुमार पांडेय को अवैध हथियार रखने और चोरी की संपत्ति रखने के आरोप में निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी थी। निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धारा 414 के तहत सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन ने जब्ती सूची के दोनों स्वतंत्र गवाहों की गवाही नहीं कराई। साथ ही मामले के आईओ को भी गवाही के लिए नहीं पेश किया गया। अदालत ने आर्म्स की जांच...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.