बांका, अप्रैल 8 -- बांका, एक संवाददाता। चांदन थाना क्षेत्र के एक आर्म्स एक्ट मामले में मंगलवार को बांका एसीजेएम-3 अविनाश कुमार की अदालत ने अभियुक्त नंदेश्वर पंडित को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर Rs.1000 का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस संबंध में एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अंकुश कुमार ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया। गवाहों की गवाही, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान तथा पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा किए गए सुदृढ़ अ...